खुदकुशी के लिए पति की प्रेमिका दोषी नहीं: HC
दहेज उत्पीड़न के एक मामले की सुनवाई के दौरान मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने अहम टिप्पणी की है। अदालत ने कहा कि किसी महिला पर महज इसलिए हत्या (सदोष मानव वध) का केस नहीं चलाया जा सकता कि खुदकुशी करने वाली महिला के पति और उसके बीच विवाहेत्तर संबंध थे।
from The Navbharattimes https://ift.tt/2wudjzT
Labels: The Navbharattimes, Top stories
0 Comments:
Post a Comment
Subscribe to Post Comments [Atom]
<< Home