Saturday, December 12, 2020

UP में ट्रेन, क्रूज और एयरपोर्ट पर खुलेंगी शराब की दुकानें, सरकार दे रही लाइसेंस

आबकारी नीति में एक नियम के तहत अब कोई भी व्यक्ति दो शराब दुकानों से ज्यादा नहीं रख सकता. मतलब किसी भी आवेदक को एक जिले में देशी शराब, विदेशी शराब, बीयर और मॉडल शॉप को मिलाकर केवल दो ही दुकानें आवंटित की जाएंगी.

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